Vidya Sambal Yojana Form PDF
विद्या संबल योजना (गेस्ट फैकल्टी) आवेदन फॉर्म - राजस्थान
राजस्थान विद्या संबल योजना (गेस्ट फैकल्टी) की सम्पूर्ण जानकारी
eMitraForm.in पर आपका स्वागत है! सरकारी स्कूलों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम (English Medium) स्कूलों, राजकीय महाविद्यालयों और समाज कल्याण विभाग के आवासीय छात्रावासों में शिक्षकों की कमी एक आम समस्या रही है। इस समस्या के कारण छात्रों की पढ़ाई का जो नुकसान होता है, उसे दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 'विद्या संबल योजना' (Vidya Sambal Yojana) की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार बेरोजगार युवाओं, बी.एड (B.Ed) और रीट (REET) पास अभ्यर्थियों, तथा सेवानिवृत्त (Retired) शिक्षकों को रिक्त पदों पर 'गेस्ट फैकल्टी' (Guest Faculty) के रूप में आमंत्रित करती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आप ऊपर दिए गए लिंक से vidya sambal yojana form pdf rajasthan आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-मित्र संचालकों के लिए हमने एक Online Form Filler Tool भी बनाया है ताकि मेरिट के लिए भरे जाने वाले अंकों में कोई कटिंग या गलती न हो।
गेस्ट फैकल्टी में कौन-कौनसे पद शामिल हैं?
विद्या संबल योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इन पदों का विवरण इस प्रकार है:
- अध्यापक लेवल-1 (कक्षा 1 से 5): इसमें बीएसटीसी (BSTC/D.El.Ed) और REET (लेवल-1) पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- अध्यापक लेवल-2 (कक्षा 6 से 8): इसमें संबंधित विषय (जैसे हिंदी, विज्ञान, गणित) में स्नातक, बी.एड और REET (लेवल-2) पास अभ्यर्थी योग्य हैं।
- वरिष्ठ अध्यापक / 2nd Grade (कक्षा 9 व 10): संबंधित विषय में ग्रेजुएशन (Graduation) और बी.एड पास अभ्यर्थी। (इसके लिए REET अनिवार्य नहीं है)।
- व्याख्याता / 1st Grade (कक्षा 11 व 12): संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन (Post Graduation - M.A/M.Sc/M.Com) और बी.एड।
- पीटीआई (Physical Training Instructor): शारीरिक शिक्षा में सी.पी.एड (CPED), डी.पी.एड (DPED) या बी.पी.एड (BPED) की डिग्री।
- प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant): विज्ञान संकाय (Science) से 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी।
गेस्ट फैकल्टी का मानदेय (Salary Structure of Vidya Sambal Yojana)
विद्या संबल योजना में शिक्षकों को कोई निश्चित मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें प्रति कालांश (Per Period/Hour) के हिसाब से भुगतान किया जाता है। हालाँकि, सरकार ने अधिकतम मासिक मानदेय की एक सीमा (Cap) तय की है, जो इस प्रकार है:
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अध्यापक लेवल-1 और लेवल-2 (Grade 3) कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को ₹300 प्रति कालांश दिया जाता है। इनका अधिकतम मासिक मानदेय ₹21,000 होता है।
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वरिष्ठ अध्यापक (2nd Grade) कक्षा 9 व 10 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ₹350 प्रति कालांश दिया जाता है। इनका अधिकतम मासिक मानदेय ₹25,000 होता है।
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प्राध्यापक / व्याख्याता (1st Grade) कक्षा 11 व 12 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ₹400 प्रति कालांश का भुगतान होता है। इनका अधिकतम मासिक मानदेय ₹30,000 होता है।
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पीटीआई एवं प्रयोगशाला सहायक इन्हें ₹300 प्रति कालांश के आधार पर भुगतान किया जाता है, और इनकी अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹21,000 होती है।
चयन प्रक्रिया कैसे होती है? (Selection Process without Interview)
विद्या संबल योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार (Interview) या भाई-भतीजावाद नहीं होता है। चयन पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट (Merit Base) के आधार पर किया जाता है। मेरिट सूची का निर्धारण इस फॉर्मूले से होता है:
शैक्षणिक योग्यता (Educational Marks): आपके पद के अनुसार आवश्यक डिग्री (जैसे ग्रेजुएशन या पीजी) के कुल प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत (75%) भार (Weightage) लिया जाता है।
प्रशैक्षणिक योग्यता (Professional Marks): आपकी बी.एड (B.Ed) या बीएसटीसी (BSTC) के अंकों का 25 प्रतिशत (25%) भार लिया जाता है।
इन दोनों (75% + 25%) को जोड़कर 100 अंकों में से एक फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। जिस अभ्यर्थी के अंक सबसे अधिक होते हैं, संस्था प्रधान की कमेटी द्वारा उसे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
विद्या संबल योजना फॉर्म भरने की चेकलिस्ट (Required Documents)
ई-मित्र या स्वयं फॉर्म भरते समय vidya sambal yojana form pdf के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि सभी दस्तावेजों पर आपके खुद के हस्ताक्षर (Self-Attested) होने चाहिए:
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 10वीं (Secondary) और 12वीं (Senior Secondary) की अंकतालिका (Marksheet) व प्रमाण पत्र।
- स्नातक / स्नातकोत्तर: Graduation (B.A/B.Sc/B.Com) और Post Graduation की सभी वर्षों की मार्कशीट और डिग्री।
- प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र: B.Ed या BSTC (D.El.Ed) की अंकतालिका और डिग्री।
- रीट प्रमाण पत्र (REET Certificate): यदि लेवल-1 या लेवल-2 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो REET का वैद्य प्रमाण पत्र।
- पहचान व निवास: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate)।
- जाति प्रमाण पत्र: आरक्षण का लाभ लेने हेतु वैध जाति प्रमाण पत्र (OBC/EWS/SC/ST)। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि (आमतौर पर 1 वर्ष) से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- चरित्र प्रमाण पत्र: दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) द्वारा जारी किए गए नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificates)।
शपथ पत्र (Affidavit) का क्या महत्व है?
जब आप guest faculty form rajasthan pdf डाउनलोड करेंगे, तो उसके अंत में आपको एक 'शपथ पत्र' या स्व-घोषणा पत्र मिलेगा। यह इस बात का कानूनी इकरारनामा होता है कि आप 'विद्या संबल योजना' के सभी नियमों से भली-भांति अवगत हैं। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आपकी नियुक्ति एक 'स्टॉप-गैप व्यवस्था' (Stop-gap arrangement) है।
इसका अर्थ यह है कि जैसे ही सरकार द्वारा कोई स्थायी (Permanent) शिक्षक उस रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, या किसी शिक्षक का ट्रांसफर होकर वहां आ जाएगा, तो आपको बिना किसी पूर्व नोटिस के तुरंत कार्यमुक्त (Relieved) कर दिया जाएगा। आप भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर कोर्ट में स्थायीकरण (Regularization) का कोई दावा पेश नहीं कर सकते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs - Vidya Sambal Yojana)
Q1: विद्या संबल योजना फॉर्म PDF कहाँ से डाउनलोड करें?
Q2: क्या मैं एक से अधिक स्कूलों (Schools) में आवेदन कर सकता हूँ?
Q3: क्या रिटायर्ड (Retired) शिक्षक भी विद्या संबल योजना में आवेदन कर सकते हैं?
Q4: फॉर्म में ओवरराइटिंग (Overwriting) होने पर क्या करें?
Q5: मेरिट सूची में दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होने पर क्या होगा?
Q6: विद्या संबल योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन?
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