Ration Card Name Deletion Form
राशन कार्ड नाम काटने एवं NOC हेतु अभिषंषा प्रमाण पत्र
Recommendation Certificate for Deletion of Name in Ration Card (राशन कार्ड से नाम हटाना)
eMitraForm.in पर आपका स्वागत है! ई-मित्र पर राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं में नाम कटवाने (Deletion) या सरेंडर सर्टिफिकेट (NOC) निकालने का काम बहुत आम है। जब भी आप किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको राशन कार्ड में से नाम हटाने हेतु अनुशंसा प्रमाण पत्र (Recommendation Certificate) स्कैन करके लगाना होता है। यह फॉर्म इस बात की पुष्टि करता है कि अमुक सदस्य का नाम सही कारणों से राशन कार्ड से काटा जा रहा है।
ई-मित्र कियोस्क का समय बचाने वाला 'Online Form Filler Tool'
अक्सर देखा गया है कि ग्राहक के पास सही फॉर्मेट का फॉर्म नहीं होता, या फिर पेन से फॉर्म भरते समय आधार नंबर और स्पेलिंग में गलतियां हो जाती हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
अब आपको खाली फॉर्म निकालकर हाथ से भरने की कोई जरूरत नहीं है! हमने ई-मित्र धारकों की सुविधा के लिए एक Online Form Filler Tool बनाया है। आप बस ऊपर दिए गए 'Fill Online Form' बटन पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ग्राहक का विवरण टाइप करें, और सबमिट करते ही एकदम साफ़ और प्रोफेशनल PDF जनरेट हो जाएगी। इससे आपका समय बचेगा और ग्राहक भी खुश होगा!
राशन कार्ड से नाम हटाने (Surrender) की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
राशन कार्ड में से नाम डिलीट करने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं:
- विवाह (Marriage): जब किसी लड़की की शादी होती है, तो उसका नाम ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ने के लिए, पहले उसके पीहर पक्ष के राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ता है। इसे NOC या सरेंडर सर्टिफिकेट निकालना भी कहते हैं।
- मृत्यु (Death): परिवार के किसी सदस्य का स्वर्गवास हो जाने पर, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उनका नाम राशन कार्ड से हटाना होता है ताकि खाद्य सुरक्षा की यूनिट सही रहें।
- परिवार अलग होने पर: जब कोई सदस्य अपना अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे पहले वाले राशन कार्ड से अपना नाम कटवाना पड़ता है।
ग्रामीण और शहरी फॉर्म (Gramin & Shehri PDF) में क्या अंतर है?
यदि आप पेन से भरने के लिए ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको ग्राहक के क्षेत्र के अनुसार सही फॉर्म चुनना होगा:
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ग्रामीण फॉर्म (Gramin PDF): यदि सदस्य गाँव (पंचायत) का है, तो प्रमाण पत्र के नीचे सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के हस्ताक्षर व मुहर लगेंगे।
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शहरी फॉर्म (Shehri PDF): यदि सदस्य शहर (नगर पालिका/निगम) का है, तो प्रमाण पत्र के नीचे वार्ड पार्षद और अधिशासी अधिकारी / आयुक्त (EO) के हस्ताक्षर व मुहर लगेंगे।
नाम हटाने के लिए ई-मित्र पर जरूरी दस्तावेज़
इस अनुशंसा प्रमाण पत्र के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ ई-मित्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे:
- आधार कार्ड: जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका आधार कार्ड।
- कारण का प्रमाण: शादी के केस में विवाह पंजीयन (Marriage Certificate) या शादी का कार्ड। मृत्यु के केस में डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate)।
- मूल राशन कार्ड: परिवार के मुखिया का ओरिजिनल राशन कार्ड जिसमें से नाम काटना है।