Ration Card Name Addition Form
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभिषंषा प्रमाण पत्र
Recommendation Certificate for Adding Name in Ration Card (अभिषंषा प्रमाण पत्र)
eMitraForm.in पर आपका स्वागत है! एक ई-मित्र कियोस्क धारक होने के नाते, आपके पास रोज़ाना ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम (जैसे विवाह उपरांत पत्नी का नाम या शिशु का जन्म) जुड़वाना होता है। नाम जोड़ने के इस ऑनलाइन आवेदन में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभिषंषा प्रमाण पत्र (Recommendation Certificate) की आवश्यकता होती है। यह प्रमाणित करता है कि सदस्य का नाम कहीं और दर्ज नहीं है और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
ई-मित्र कियोस्क के लिए सबसे आसान तरीका: Online Form Filler Tool
ई-मित्र पर काम करते समय फॉर्म का प्रिंट निकालना, फिर उसे ग्राहक को देना, और ग्राहक द्वारा खराब हैंडराइटिंग (Handwriting) में फॉर्म भरकर वापस लाना एक बड़ी झंझट है। कई बार गलत नाम या आधार नंबर लिखे होने के कारण फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं।
इस समस्या का पक्का समाधान है हमारा Online Form Filler Tool! आपको खाली फॉर्म डाउनलोड करके पेन से भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ऊपर दिए गए 'Fill Online Form' बटन पर क्लिक करें, ग्राहक की डिटेल (मुखिया का नाम, जुड़ने वाले सदस्यों का नाम, आधार नंबर) कंप्यूटर या मोबाइल में टाइप करें, और मात्र 1 मिनट में एकदम साफ और कंप्यूटर से टाइप किया हुआ अभिषंषा प्रमाण पत्र PDF जनरेट करें। यह न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि आपके ई-मित्र कियोस्क पर प्रोफेशनलिज्म (Professionalism) भी दिखाएगा।
ग्रामीण और शहरी फॉर्म (Gramin & Shehri PDF) डाउनलोड करें
यदि आप या आपके ग्राहक अभी भी खाली (Blank) फॉर्म निकालकर हाथ से भरना पसंद करते हैं, तो आप अपनी लोकेशन के अनुसार नीचे दिए गए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:
-
ग्रामीण फॉर्म (Gramin PDF): पंचायत समिति के लिए। इस फॉर्म पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के हस्ताक्षर और मुहर लगवाना अनिवार्य है।
-
शहरी फॉर्म (Shehri PDF): नगर पालिका / नगर निगम के लिए। इस फॉर्म पर वार्ड के पार्षद और अधिशासी अधिकारी / आयुक्त (EO) के हस्ताक्षर और मुहर लगवाना अनिवार्य है।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
चाहे आप फॉर्म ऑनलाइन बनाएं या पेन से भरें, ई-मित्र पर राशन कार्ड संशोधन (Name Addition) का आवेदन करते समय आपको इस अभिषंषा प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- आधार कार्ड: जिन सदस्यों का नाम जुड़ना है, उनका 12 अंकों का आधार कार्ड।
- नाम कटने का प्रमाण: नवविवाहिता का नाम जोड़ने के लिए उनके पीहर के राशन कार्ड से जारी सरेंडर सर्टिफिकेट (NOC)।
- अन्य प्रमाण: नवजात शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र और नवविवाहिता के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
- मूल राशन कार्ड: परिवार के मुखिया का ओरिजिनल राशन कार्ड और अपडेटेड जन-आधार कार्ड।