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Labour Card Declaration Form D PDF

श्रमिक कार्ड घोषणा पत्र (द) - निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा (90 Days Work Certificate)

🔥 Best Choice For eMitra Fill Online & Print (स्मार्ट तरीका) पैन से लिखने की झंझट और फॉर्म रिजेक्ट होने का डर खत्म! सीधा कंप्यूटर में यूनियन व मजदूर की डिटेल टाइप करें और 1 मिनट में एकदम फ्रेश PDF फॉर्म प्रिंट करें। Fill Online Form
Classic Blank PDF Download Empty Form यदि आप फॉर्म हाथ (पेन) से भरना चाहते हैं, तो यूनियन की मुहर (Seal) और अध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु सादा खाली (Blank) फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें। 📥 Download PDF

Rajasthan Labour Card Declaration Form D PDF (श्रमिक कार्ड घोषणा पत्र - यूनियन द्वारा)

eMitraForm.in पर आपका स्वागत है! असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई निर्माण मजदूर (जैसे मिस्त्री, बेलदार, पेंटर आदि) अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अक्सर किसी न किसी 'निर्माण श्रमिक यूनियन (Labour Union)' के पंजीकृत सदस्य होते हैं। राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (BOCW) के नियमानुसार, यदि मजदूर ने 90 दिन काम किया है, तो उस कार्य का प्रमाणीकरण सीधे तौर पर उसकी पंजीकृत यूनियन भी कर सकती है।

यूनियन द्वारा इस प्रमाणीकरण के लिए labour card declaration form d pdf (घोषणा पत्र द) भरा जाता है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से 1 पेज का shramik card ghoshna patra form d pdf (ब्लैंक फॉर्मेट) डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-मित्र कियोस्क धारकों और यूनियन अध्यक्षों का समय बचाने के लिए हमने एक शानदार 'ऑनलाइन टूल' भी उपलब्ध करवाया है, जिससे आप इस फॉर्म को सीधा कंप्यूटर से टाइप करके प्रिंट निकाल सकते हैं।

ई-मित्र कियोस्क और यूनियनों के लिए: Online Form Filler Tool

यूनियन के लेटरपैड या घोषणा पत्र में यदि हाथ से लिखने (Handwriting) में गलती हो जाए या मजदूर का आधार नंबर/सदस्यता क्रमांक गलत भर दिया जाए, तो LDMS पोर्टल का अधिकारी फॉर्म को तुरंत रिजेक्ट ('Send Back') कर देता है।

आपकी इसी समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमने Shramik Card Form D Online Filler Tool विकसित किया है। इसके ज़बरदस्त फायदे इस प्रकार हैं:

  • नो ओवरराइटिंग: आपको पेन से एक भी अक्षर नहीं काटना। यूनियन और मजदूर की डिटेल्स सीधा हमारे टूल में टाइप करें।
  • फास्ट और प्रोफेशनल: 1 मिनट के अंदर आपका फॉर्म कंप्यूटर जनरेटेड (Typed) PDF में तैयार हो जाता है, जिसे पढ़ना एकदम आसान होता है।
  • रिजेक्शन का चांस 0%: क्योंकि आधार नंबर, यूनियन पंजीयन क्रमांक और काम के दिन एकदम साफ और प्रिंटेड होते हैं, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट इसे पहली ही बार में अप्रूव (Approve) कर देता है।
  • आसान प्रक्रिया: बस ई-मित्र पर फॉर्म टाइप करके प्रिंट करें और यूनियन अध्यक्ष के पास केवल सील (Stamp) और साइन के लिए भेजें।

श्रमिक कार्ड घोषणा पत्र (द) यूनियन द्वारा क्या है? (What is Form D?)

मजदूरों को शुभशक्ति योजना, छात्रवृत्ति, और आवास योजना जैसी सरकारी सहायता देने के लिए लेबर कार्ड बनाया जाता है। लेबर कार्ड का मुख्य नियम यह है कि मजदूर ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।

श्रमिक कार्ड घोषणा पत्र (द) निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा वह आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष या महामंत्री (General Secretary) लिखित में यह घोषणा करता है कि "यह मजदूर हमारी यूनियन का सदस्य है और इसने इस निर्माण स्थल पर इतने दिन काम किया है।"

नोट: यह फॉर्म केवल उन यूनियनों पर लागू होता है जो 'ट्रेड यूनियन एक्ट (Trade Union Act)' के अंतर्गत राजस्थान श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं।

यूनियन अध्यक्ष/महामंत्री के लिए सख्त कानूनी चेतावनी (IPC Section 420)

यूनियनों द्वारा फर्जी कार्ड बनने से रोकने के लिए श्रम विभाग ने shramik card ghoshna patra form d pdf के बिंदु संख्या 5 में यूनियन अध्यक्ष को एक स्पष्ट कानूनी चेतावनी दी है:

"प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा- 420 (धोखाधड़ी) एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।"

अर्थात, यूनियन अध्यक्ष को केवल उसी मजदूर का 90 दिन का प्रमाण पत्र बनाना चाहिए जिसने वास्तव में कंस्ट्रक्शन का काम किया हो। राजनीतिक या निजी स्वार्थ के लिए फर्जी घोषणा पत्र जारी करने पर अध्यक्ष पर कानूनी कार्यवाही (FIR) और भारी जुर्माना लग सकता है।

घोषणा पत्र (द) को सही तरीके से कैसे भरें? (Step-by-Step Guide)

यदि आप या आपके यूनियन अध्यक्ष इस फॉर्म को ऑफलाइन (पेन से) भर रहे हैं, तो बहुत सावधानी बरतें। फॉर्म को सही तरीके से भरने की प्रक्रिया (How to fill Form D) नीचे विस्तार से दी गई है:

  1. अध्यक्ष/महामंत्री की निजी जानकारी (बिंदु 1): फॉर्म की शुरुआत "मैं (नाम)..." से होती है। यहाँ यूनियन के अध्यक्ष या महामंत्री का पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम और जिले का नाम भरें। इसके आगे अध्यक्ष का आधार नंबर, जन-आधार (भामाशाह) नंबर और चालू मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। इसी बिंदु में 'यूनियन का नाम एवं पता' भी भरना है।
  2. यूनियन का पंजीकरण विवरण (बिंदु 2 व 3): यहाँ यह लिखना है कि यूनियन 'ट्रेड यूनियन एक्ट' के तहत रजिस्टर्ड है। उसका पंजीयन संख्या (Registration No.) और वह पंजीयन कब तक वैद्य (Valid) है, उसकी तारीख लिखें। बिंदु 3 में यूनियन में कुल पंजीकृत सदस्यों की संख्या भरें।
  3. श्रमिक और निर्माण स्थल का विवरण (बिंदु 4): यह सबसे अहम सेक्शन है। यहाँ जिस निर्माण स्थल (Construction Site) पर काम हुआ है उसका पूरा पता और नियोजक (ठेकेदार या मालिक) का नाम व मोबाइल नंबर भरें।
  4. मजदूर (श्रमिक) की जानकारी: इसी बिंदु में श्रमिक का नाम, पत्नी/पुत्र का नाम, निवासी (पूरा पता), भामाशाह नंबर, और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मजदूर को यूनियन द्वारा दी गई 'सदस्यता क्रमांक (Membership Number)' और सदस्यता देने की तारीख अवश्य लिखें।
  5. तारीख और काम के दिन: वह तारीख लिखें जब मजदूर ने काम शुरू किया और जब काम खत्म किया। कुल कार्य दिवसों की संख्या में '90 दिन' या उससे अधिक भरें। साथ ही कार्य की प्रकृति (यथा बेलदार/मिस्त्री) का उल्लेख करें।
  6. हस्ताक्षर और यूनियन की मुहर (Seal): फॉर्म के सबसे नीचे दाईं तरफ अध्यक्ष/महामंत्री को अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर के ऊपर यूनियन की आधिकारिक गोल मुहर (Rubber Stamp) लगाना 100% अनिवार्य है। बिना सील के यह फॉर्म रद्दी माना जाता है।

90 दिन पूरे करने के लिए 'Multiple Forms' का नियम

निर्माण मजदूर अक्सर काम बदलते रहते हैं। यदि मजदूर ने 90 दिन एक ही जगह काम नहीं किया है, तो राजस्थान सरकार ने सहूलियत दी है:

  • मजदूर एक से अधिक प्रमाण पत्र लगा सकता है। यदि आपने यूनियन के प्रमाणन वाले स्थल पर 50 दिन और किसी ठेकेदार के पास 40 दिन काम किया है, तो आप यूनियन से 'घोषणा पत्र-द' और ठेकेदार से 'घोषणा पत्र-ब' भरवाकर लगा सकते हैं। दोनों के दिन जुड़कर 90 दिन हो जाएंगे।
  • इसी तरह आप मनरेगा (MGNREGA) की हाजिरी (Muster roll) का उपयोग करके भी शेष दिन पूरे कर सकते हैं।

लेबर कार्ड (श्रमिक डायरी) के सबसे बड़े फायदे (BOCW Benefits)

यूनियन के प्रमाण पत्र से जब मजदूर का लेबर कार्ड (श्रमिक डायरी) बन जाता है, तो उसे सरकार से ढेरों फायदे मिलते हैं:

  • शुभशक्ति योजना (Shubhashakti): श्रमिक की बालिग और अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹55,000/- की एकमुश्त सहायता।
  • निर्माण श्रमिक शिक्षा योजना (Scholarship): मजदूर के बच्चों को कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन (B.A., B.Sc.) और प्रोफेशनल कोर्स (B.Tech, MBBS) तक हर साल ₹8,000 से ₹35,000 तक की छात्रवृत्ति।
  • प्रसूति सहायता (Maternity Benefit): लड़का होने पर ₹20,000 और लड़की होने पर ₹21,000 की नकद प्रसूति सहायता।
  • औजार / टूल किट सहायता: मिस्त्री या निर्माण श्रमिक को अपने काम के औजार (Tools) खरीदने के लिए ₹2,000 से ₹5,000 तक की सब्सिडी।
  • आवास योजना (Housing): अपना पक्का घर (मकान) बनाने के लिए सरकार की ओर से ₹1.5 लाख रुपये तक की सहायता।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1: श्रमिक कार्ड घोषणा पत्र (द) यूनियन द्वारा PDF कहाँ से डाउनलोड करें?
Ans: आप हमारी वेबसाइट eMitraForm.in के इस पेज पर दिए गए हरे रंग के 'Download PDF' बटन पर क्लिक करके labour card declaration form d pdf का सादा प्रारूप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
Q2: क्या बिना 'ट्रेड यूनियन एक्ट' रजिस्ट्रेशन के कोई भी यूनियन यह फॉर्म भर सकती है?
Ans: नहीं। श्रम विभाग (BOCW) के नियमों के अनुसार केवल वही यूनियन यह 90 दिन का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिसका 'ट्रेड यूनियन एक्ट' के तहत अधिकृत रूप से रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) हो।
Q3: क्या इस फॉर्म पर यूनियन की मुहर (Seal) लगाना अनिवार्य है?
Ans: जी हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है! बिना यूनियन की आधिकारिक रबर स्टाम्प के, केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म LDMS पोर्टल पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
Q4: क्या मजदूर का यूनियन में सदस्य होना जरूरी है?
Ans: हाँ, 'फॉर्म द' में स्पष्ट रूप से मजदूर का 'यूनियन सदस्यता क्रमांक' (Membership Number) मांगा जाता है। इसलिए मजदूर का उस यूनियन में रजिस्टर्ड सदस्य होना अनिवार्य है।
Q5: क्या ई-मित्र वाले ऑनलाइन टूल से भरा हुआ फॉर्म पूरी तरह से मान्य है?
Ans: जी हाँ, 100% मान्य है! बल्कि श्रम विभाग खुद स्पष्ट (Computer Typed) और बिना ओवर-राइटिंग वाले फॉर्म्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है। आपको बस ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करके उस पर यूनियन की ओरिजिनल सील और साइन करवाने हैं।

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